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जबलपुर। षष्‍टम अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने रांझी थाना क्षेत्र में हुये एक सनसनीखेज हत्याकाण्ड की सुनवाई करते हुये दो आरोपियों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावासा की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रांझी थाना क्षेत्र में व्हीएफजे क्वाटर कला मंदिर के पास 22 मार्च 2023 को अजय चौधरी और उसके बड़े पिता के लड़के सतीश चौधरी व्हीएफजे से टहल कर लौट रहे थे.
घर के सामने रज्जी बेन और सूजल खनौतिया ने चाकू से हमला कर दोनों को घायल कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर अजय चौधरी की मां मीना चौधरी तत्काल एम्बयूलेंस से घायलों को लेकर मेडिकल गई. लड़कों ने आरोपियों पर बिना वजह मारपीट करने का आरोप लगाया. इलाज के दौरान अजय चौधरी की मृत्यू हो गई. धारा 294-307 एवं 302 और 25 आम्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुखलाल मार्को ने पैरवी की. जिनके तर्कों और गवाहों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी सूजल खनौतिया, रज्जी बेन उर्फ महेन्द्र को घटना का दोषी पाते हुये अजीवन कारावास की सजा सुना दी. साथ ही 10 10 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया.

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