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दमोह।  जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोषण आयोग द्वारा फैसला सहायक डाकपाल दमोह, प्रवर अधीक्षक डाकघर सागर संभाग एवं अधीक्षक डाकघर मुरैना क खिलाफ फैसला सुनाया गया है। पैरवी करने वाले अधिवक्ता श्याम सुंदर दुबे, पवन राज ने बताया कि आवेदक राजकुमार साहू निवासी हिंडोरिया पार्सल किया था, 4 नवंबर 2023 बुक सहायक डाकपाल दमोह से निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचा।

जिसकी उच्च अधिकारी सागर संभाग व डाक विभाग मुरैना संभाग को की थी। जिन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर क्षतिपूर्ति देने के लिए विभाग को कार्रवाई करने के लिए पत्र लेख किए थे परंतु कई दिन बीत जाने के बाद विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में दमोह जिला उपभोक्ता फोरम में परिवार प्रस्तुत किया था उत्तर वादी अनुपस्थित रहे। जिनकी अनुपस्थिति के कारण एक पक्षीय फैसला न्यायालय ने पार्सल की कीमत परिवाद में 2000 दिए जाने का आदेश अनावेदक गण को दिया। जिसमें उत्तर वादी सहायक डाकपाल दमोह प्रवर अधीक्षक डाकघर सागर संभाग एवं अधीक्षक डाकघर मुरैना संभाग के विरोध में न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

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