
हाई कोर्ट ने अनूपपुर कलेक्टर सहित अन्य से मांगा जवाब
जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ कृषि विस्तार अधिकारी का प्रभार अनावेदक को दिए जाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामला पुष्पराजगढ़ विकासखंड के कृषि विस्तार अधिकारी प्रहलाद सिंह टेकाम की ओर से दायर किया गया। जिनकी ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने दलील दी कि जिला कलेक्टर ने 6 मई, 2025 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ को प्रभार से मुक्त करते हुए राम किशोर सिंह पटले कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड कोतमा को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड पुष्पराज का कार्य प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपने का आदेश पारित किया, जो कि अनुचित है। आवेदक का आरोप है कि उक्त कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है।
भाजपा जिला अध्यक्ष ने लिखा था पत्र ………
दलील दी गई कि भाजपा जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम के द्वारा 10 मार्च, 2025 को कलेक्टर अनूपपुर को पत्र लिखा गया था कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पुष्पराजगढ़ का प्रभार रामकिशोर सिंह पटले वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कोतमा जिला अनूपपुर को दिया जाए। इसके उपरांत ही कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
