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कोर्ट ने कहा- सभी पक्षकार अपनी उपस्थिति और सुनवाई ना टालने की गारंटी दें

नई दिल्ली। दशकों से लंबित उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर जारी विवाद को सुप्रीम कोर्ट स्थायी रूप से निपटाने के मूड में है। इस विवाद पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि इस मामले को अब और लंबा नहीं खींचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इस बारे में दाखिल याचिकाओं पर 8 से 10 सितंबर तक लगातार सुनवाई होगीं लिहाजा तीन दिन सभी पक्षकार अपनी उपस्थिति और किसी भी तरह से सुनवाई ना टालने की गारंटी दें।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एन वी अंजरिया की पीठ ने साफ कहा कि अभ्यर्थियों का भविष्य पिछले कई सालों से अधर में लटका है और वे दुविधा की स्थिति में हैं, इसलिए इन तीन तय दिनों में पूरी बहस सुनकर मामले का अंतिम निपटारा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के लिए तय इन तीन दिनों में किसी भी पक्ष की तरफ से समय मांगने या टालने का कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने पहले से नियुक्त नोडल अधिवक्ता को हटाकर, यूपी सरकार का पक्ष रख रहे वकील को नया नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर साफ किया है कि वर्तमान में कार्यरत 67867 शिक्षकों में से किसी की भी सेवा खत्म नहीं होगी।
यूपी सरकार ने कोर्ट को 8270 अभ्यर्थियों को सूची दी है। सरकार का प्रस्ताव है कि यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार नई कट-ऑफ और आरक्षण नियमों के तहत नए उम्मीदवार पात्र पाए जाते हैं, तो पुराने शिक्षकों को हटाने के बजाय इन नए लोगों को रिक्त पड़े पदों पर समायोजित किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरक्षण नियमों में गड़बड़ी पाते हुए मूल चयन सूची को रद्द कर दिया था और सरकार को 3 महीने के अंदन नई संशोधित मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया था।
रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पहले से नौकरी कर रहे सामान्य वर्ग के शिक्षकों पर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रील कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस मामले की पेचीदगी और मानवीय पहलू को देखते हुए पूर्व की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय करने के विशेषाधिकार के तहत दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समाधान निकालने का भी सुझाव दिया था, ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके।

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