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9 माह पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

सागर । जिला अस्पताल सागर से बच्चा चोरी करने वाली महिला काे काेर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज और जेल में नवजात की मां द्वारा बच्चा चुराने वाली महिला की शिनाख्त के आधार पर काेर्ट ने सजा दी है। अपर-सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सक्सेना की अदालत ने आरोपी महिला काे धारा-363 एवं धारा-365 के तहत 5-5 साल की सजा तथा एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी में लोक अभियोजक दीपक कुमार जैन ने की। जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 2 जून 2024 की सुबह रामबाबू ने जिला अस्पताल के महिला वार्ड के केयर टेकर को जानकारी दी कि उसकी पत्नी रूबी ने 29 मई काे एक बालक को जन्म दिया था। आज सुबह वे सभी वार्ड के बाहर बैठे थे। वार्ड में उसकी पत्नी व बच्चा था। वार्ड की सफाई के बाद जैसे ही वह अंदर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बताया कि सांवले रंग की महिला उससे बच्चे को यह कहकर लेकर गई है कि उसकी दादी ने बुलाया है। वह महिला हरे रंग का सूट तथा ऑरेंज कलर का पेटीकोट पहने है। वह नजर का चश्मा लगाए हुए है। जब उसने अपनी मां से पूछा तो बच्चा नहीं मिला। अस्पताल के कर्मचारी की सूचना पर अज्ञात महिला के खिलाफ धारा- 363, 366, 370 के तहत केस दर्ज किया गया। जांच के दाैरान बस स्टैंड तिली से अपहृत बालक को महिला की हुलिया के आधार पर दस्तयाब किया गया। बच्चा उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी महिला से पूछताछ की गई। जेल में बच्चे की मां ने उसकी पहचान की। जिला अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लिए गए। पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी महिला संगीता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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