नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से कहा- चार्जशीट से कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब, जमा करिए, फिर फैसला करेंगे

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। स्पेशल जज विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए। उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे।
ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया था
ईडी ने कहा- हम कुछ भी नहीं छिपा रहे
ईडी ने कोर्ट से कहा कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे। इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए। इस पर जज ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि नोटिस की जरूरत है, वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। आदेश जारी करने से पहले यह देखना होता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है।
चार्जशीट से पहले प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई हुई
इससे पहले 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस (5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग), मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए गए थे। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजीएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था।
