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छिंदवाड़ा। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र मांगोदिया जुन्नारदेव के न्यायालय ने चैन सिंग पिता भाव सिंग निवासी ग्राम घटिया तामिया को आजीवन कारावास और ५ हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि करीब चार वर्ष पूर्व २४ सितंबर २०२१ को आरोपी चैन सिंग सुबह ८ बजे हैंडपंप पहुंचा और कचरोबाई के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर अपराध प्रमाणित पाए जाने के आधार पर मामला संदेह से परे प्रमाणित हुआ । पुलिस द्वारा सघन विवेचना कर अपराध पंजीकृत किया गया था, तथा न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया था। गवाहों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया एवं कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोपी चैन सिंग़ को धारा 302 भा.द.वि.के तहत दोष सिद्ध पाते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया।

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