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मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, एफआईआर पर रोक से किया इंकार

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाते हुए एफआईआर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, कि आप मंत्री हैं, आपकी भाषा मंत्री जैसी होनी चाहिए। क्या इस तरह की टिप्पणी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देती है?
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस स्तर के नेताओं से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जाती, खासकर तब जब देश संवेदनशील हालातों से गुजर रहा हो। मामले की सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने दलील दी कि मंत्री ने मीडिया द्वारा तोड़-मरोड़कर पेश किए गए बयान पर माफी मांग ली है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने उन्हें सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, आप हाईकोर्ट के पास क्यों नहीं गए? 24 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम कल फिर सुनवाई करेंगे।
एफआईआर पर रोक से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वह विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक नहीं लगाएगा। मंत्री शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।
क्या है मामला?
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद एक जनसभा में विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला गरमा गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके तहत महू के मानपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

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