दमोह। न्यायालय श्रीमान अमर गोयल, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला दमोह ने अवैध गांजा के साथ पाए गए कलू सिंह को 2 के कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।अभियोजन के अनुसार दिनांक 19.12.2020 को पुलिस थाना हटा, जिला दमोह में पदस्थ उपनिरीक्षक संजू सैय्याम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रामगोपालजी वार्ड हटा में बरिया के पेड़ के नीचे दाहिने पैर से विकलांग व्यक्ति कलू सिंह दिखित सफेद रंग के थैले में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर विक्रय करने के उद्देश्य से खड़ा है। सूचना की त्वरितता और माल के नष्ट होने की संभावना को देखते हुए उपनिरीक्षक द्वारा तत्काल हमराह स्टॉफ एवं दो स्वतंत्र साक्षी विनोद विश्वकर्मा व कद्दू उर्फ उमर खान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा भागने का प्रयास किया गया जिसे पकड़कर नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम कलू सिंह दिखित निवासी रामगोपालजी वार्ड हटा बताया। NDPS एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराकर उसकी सहमति से तलाशी ली गई तो उसके कब्जे वाले सफेद थैले में रखी पन्नी से तीव्र गंध वाला पदार्थ मिला, जिसकी पहचान रगड़कर, सूंघकर व जलाकर करने पर वह गांजा पाया गया। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल करने पर कुल 01 किलो 350 ग्राम गांजा होना पाया गया। मौके पर ही 100-100 ग्राम के दो सैम्पल अलग कर शेष माल को जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उक्त गांजा उसने राजेश साहू निवासी देवडोंगरा से 30 हजार रुपये में खरीदा था और वह पिछले दो वर्षों से इस अवैध कारोबार में लिप्त है। इसके पश्चात अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाया गया, मालखाने में माल जमा कराया गया, FIR क्रमांक 270/2021 धारा 8/20 NDPS Act दर्ज की गई, सैम्पल FSL सागर भेजे गए तथा धारा 52A NDPS Act के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी आरोपी- कलू सिंह पुत्र श्री नाथूराम दिखित, उम्र 61 वर्ष, निवासी – रामगोपालजी वार्ड हटा,थाना हटा जिला दमोह को धारा 20(बी)(ii)(सी) NDPS एक्ट में 2 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन सहायक निदेशक अभियोजन के नेतृत्व में एडीपीओ आशीष असाटी द्वारा की गई ।

