Spread the love

दमोह। न्यायालय श्रीमान अमर गोयल, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला दमोह ने गांजा तस्करी के आरोपी को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 20,000 रुपये का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन के मुताबिक दिनांक 31.10.2020 को थाना गैसाबाद में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजेन्द्र मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर सैंट्रो कार क्रमांक CG 04 B 4961 को रोका गया, जिसमें गोपालरंजन, सोमनाथ एवं ललित साहू मिले। कार की तलाशी में गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा उड़ीसा से लाकर ग्राम खेरी में श्यामलाल पटेल को बेचा गया था। श्यामलाल से पूछताछ एवं निशानदेही पर उसके कब्जे से 1 किलो 720 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त 65,000 नकद, तीन मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री भी जब्त की गई। प्रकरण में थाना गैसाबाद में अपराध क्रमांक 240/2020, धारा 8 एवं 20 NDPS Act, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण करते हुए न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी गोपारंजन पिता स्व. नंदलाल पटनायक, उम्र 48 वर्ष, निवासी- नुआ अड़ापारा, थाना जुजुमुरा, जिला संबलपुर (उड़ीसा) को धारा 20(बी)(ii)(बी) सहपठित धारा 8-सी एवं 29 NDPS Act 1985 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन, सहायक निदेशक अभियोजन के नेतृत्व में एडीपीओ श्री आशीष असाटी द्वारा की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *