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सीबीआई के दो अधिकारियों की जांच के आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने एक अहम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट, बुधवार को 2 पूर्व पुलिस अधिकारियों की चार याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। खंडपीठ ने कहा, जांच करने वाले अधिकारियों की भी जांच होनी ही चाहिए। ताकि जनता का विश्वास जांच एजेंसियों पर बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है। वह मामले की जांच असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी से कराए।
दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर तथा सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर नीरज कुमार और दिल्ली के पूर्व एसीपी तथा सीबीआई में इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इन पर आरोप था, वर्ष 2000 में शिकायतकर्ता शीशराम सैनी और विजय अग्रवाल ने ने इन अधिकारियों के ऊपर गैरकानूनी हिरासत में रखने, धमकाने और गलत जांच के दस्तावेज तैयार कर उन्हें गलत तरीके से फसाने के आरोप लगाए थे।हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर उपरोक्त दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच का का आदेश दिया गया था। दोनों अधिकारी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अब दोनों अधिकारियों की जांच शुरू होगी।

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