2 दिसंबर को मतदान और 3 दिसंबर को घोषित किए जाएँगे नतीजे

मतदाताओं की सुविधा के लिए पेश किया गया एक नया ऐप
मुंबई। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनावों का बिगुल आख़िरकार बज गया जब मंगलवार शाम चार बजे राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी है कि नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव पहले चरण में होंगे। 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएँगे। जिन 105 नगरपंचायतों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, वहां चुनाव बाद में होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने घोषणा की है कि इन चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के चुनाव कराए जा रहे हैं। इनसे 6859 सदस्य चुने जाएंगे। उम्मीदवारों के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 वार्डों में आवेदन दाखिल कर सकता है। उम्मीदवारी आवेदन के साथ जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। अगर किसी ने जाति वैधता के लिए आवेदन किया है तो रसीद जरूरी होगी। मतदान केंद्रवार सूचियों का प्रकाशन 7 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 7 लाख 3 हजार 576 मतदाता हैं। इस बीच, चुनाव की घोषणा होते ही इस चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं चुनाव आयोग ने इस चुनाव के लिए खर्च सीमा की भी जानकारी दी है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। आयोग का उद्देश्य सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को समयबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराना है।
उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा क्या होगी?
चुनाव आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस साल नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ा दी गई है। इसके अनुसार, अ पद की नगर परिषद के सदस्त पद के लिए 15 लाख रुपये की सीमा दी गई है। जबकि क वर्ग की नगर परिषद के सदस्यों के लिए 7 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। मतदाताओं की सुविधा के लिए एक नया ऐप भी पेश किया गया है।
दोहरे मतदान को लेकर भी एक अहम घोषणा
इसके साथ ही चुनाव आयुक्त ने दोहरे मतदान को लेकर भी एक अहम घोषणा की है। दरअसल विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि मतदाता सूची से दोहरे नाम हटाए जाएँ और उसके बाद ही चुनाव कराए जाएँ। राज्य चुनाव आयोग ने विपक्ष की इस मांग पर ध्यान दिया है। उन्होंने दोहरे मतदान को लेकर पूरी योजना तैयार कर ली है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। चुनाव आयुक्त ने कहा, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक टूल भी बनाया है। जिन मतदाताओं के नाम दोहरे हैं, उनके सामने एक दोहरा सितारा होगा। इस दोहरे सितारे वाले मतदाता से संपर्क किया जाएगा। फिर मतदाता से पूछा जाएगा कि वह किस मतदान केंद्र पर मतदान करना चाहता है और उसके बाद मतदाता उस मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेगा। दोहरे नाम वाले मतदाता को एक ही केंद्र पर मतदान करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, अगर वह मतदाता किसी भी संपर्क से दूर रहता है, तो उसे सभी मतदान केंद्रों पर दोहरे सितारे वाले मतदाता के रूप में दर्ज किया जाएगा। अगर ऐसा कोई मतदाता किसी मतदान केंद्र पर पाया जाता है, तो उससे एक हलफनामा लिया जाएगा। इसमें यह बताया जाएगा कि उसने उस मतदान केंद्र पर मतदान नहीं किया या इस मतदान के बाद किसी अन्य स्थान पर मतदान नहीं करेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह एक ही मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेगा।
- मतदाताओं की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप
साथ ही, मतदाताओं की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। इसमें मतदाताओं को उनके नाम, मतदान केंद्र, उम्मीदवार के बारे में जानकारी मिलेगी। आपराधिक, शैक्षिक और वित्तीय संपत्तियों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। - नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव पहले चरण में होंगे
राज्य में 29 महानगर पालिकाओं, 32 नगर पालिकाओं, 42 नगर पंचायतों, 336 पंचायत समितियों और 246 नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इनके लिए चुनाव होंगे। इसके पहले चरण में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। राज्य में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 31 अक्टूबर को प्रकाशित कर दी गई है। इसके अनुसार मतदान होगा। इसमें कुल 1 करोड़ 7 लाख 3 हज़ार 576 मतदाता होंगे। इसके लिए राज्य में कुल 13 हज़ार नियंत्रण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। - विभागवार नगर परिषद-नगर पंचायत चुनाव
कोंकण- 17, नासिक- 49, पुणे- 60, संभाजीनगर-52, अमरावती- 45 और नागपुर- 55 - चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है
10 नवंबर, 2025 – नामांकन दाखिल करना, अंतिम तिथि- 17 नवंबर, स्क्रीनिंग- 18 नवंबर, आवेदन वापस लेने की तिथि- 21 नवंबर, चुनाव चिह्न आवंटन- 26 नवंबर, मतदान- 2 दिसंबर और मतों की गिनती- 3 दिसंबर।
