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जबलपुर। गढ़ा थानांतर्गत पुरानी रंजिश पर हत्या की वारदात को अंजाम देने के आरोपी दो भाईयों को जिला अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थदण्ड का आदेश सुनाया। अभियोजन के अनुसार 5 अगस्त 2022 को आरोपी शिवम उर्फ शुभम झारिया एवं गौरव झारिया द्वारा आपसी रंजिश के चलते मारपीट कर 23 वर्षीय चिराग गौतम की हत्या कर दी गई। जिस पर गढ़ा थाना पुलिस ने धारा 302, 324, 326, ताहि, 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। एसपी द्वारा प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी मे चिन्हित किया गया एवं एसपी के मार्गदर्शन में विवेचक तत्कालीन एसआई ब्रजेन्द्र तिवारी द्वारा मामले की विवेचना कर चालान पेश किया गया। न्यायालय मे विचारण के दौरान एसपी के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मॉनिटरिंग नोडल अधिकारी एएसपी जितेन्द्र सिंह द्वारा कराते हुए न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराते हुए साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित कराया गया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकडे द्वारा की गई। सारगर्भित विवेचना एवं न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गौरव प्रज्ञानन द्वारा छोटी बजरिया निवासी आरोपी 26 वर्षीय शिवम उर्फ शुभम झारिया पिता गोपाल झारिया एवं आरोपी के भाई 23 वर्षीय गौरव झारिया को धारा 302 ताहि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 25 (1-बी) (बी) आर्म्स एक्ट में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।

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