
मुख्य आरोपी सोनम को जमानत मिलने के बाद लगाई थी याचिका
इन्दौर। शिलॉन्ग कोर्ट ने इन्दौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में बनाएं सह आरोपी राज कुशवाह की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि इसके पहले कोर्ट से इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी और मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को सशर्त जमानत मिल चुकी थी। उसके बाद सोनम के तथाकथित प्रेमी और हत्याकांड के सह आरोपी राज कुशवाह द्वारा दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया।
राज के वकील फुयोसा योबिन के अनुसार, सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका को तकनीकी आधार पर निरस्त किया है। आवेदन में पिछले बेल आवेदन का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसे कोर्ट ने गंभीर माना। हालांकि, यह खारिजी मामले के गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर नहीं हुई। अब सोमवार को नई जमानत अर्जी दायर की जाएगी। योबिन के अनुसार जमानत याचिका खारिज करते हुए शिलॉन्ग कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी राज के वकील ने याचिका में उसके आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं किया, जो नियमों का उल्लंघन है।
वही इस बहुचर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम को मिली जमानत को शिलांग पुलिस मेघालय हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि सोनम इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है और उसकी रिहाई से गवाहों पर प्रभाव पड़ सकता है। शिलॉन्ग एसपी विवेक सियेम के अनुसार इस मामले में जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी और आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। उधर मुख्य आरोपी सोनम को मिली जमानत को आधार बनाकर जेल में बंद हत्याकांड के अन्य आरोपी विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत ने भी कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर कर लिए है।
