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नई दिल्ली। पंजाब में होने वाले नगर निगम और निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से कराने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह चुनाव कराने के तरीके का फैसला करे। अदालत ने माना कि बैलेट पेपर पर लौटना “पिछड़ा कदम” माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती। दरअसल, पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने 26 मई को होने वाले निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया था। इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है और सारी तैयारियां बैलेट पेपर के हिसाब से पूरी हो चुकी हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों में बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के इस्तेमाल का प्रावधान अब भी मौजूद है। पंजाब में इस बार 8 नगर निगम, 76 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है। चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल गरम है और विपक्षी दल लगातार निष्पक्ष मतदान की मांग कर रहे हैं।

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