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गिरवी रखी किसान की कीमती जमीन को कौड़ियो के दाम किया था नीलाम
जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक में हुई गड़बड़ी का मामला

भोपाल । जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक में षडयंत्र पूर्वक पद का दुरूप्रयोग करते हुए भ्रष्टाचार करने वाले बैंक के सेल्स ऑफिसर विजेन्द्र कुमार कौशल और सब रजिस्ट्रार अशोक मिश्रा को अदालत ने दोषी करार देते हुए 3-3 साल की जेल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय विशेष न्यायालय श्री मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की और से विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाह द्वारा पैरवी की गई।

कौड़ियो के भाव में नीलाम कर दी गिरवी रखी कीमती जमीन
विशेष लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया की ग्राम चंदेरी छावनी तहसील हुजूर जिला भोपाल के कृषक रिफाकत बी द्वारा लोन पंप एवं कुआ के लिये अपनी खेती की जमीन 1974 मे बंधक रखते हुए 8,775 रूपये का लोन लिया था। आरोपियो द्वारा कृषक की गिरवी रखी 10.31 एकड जमीन को 5 नंवबर 2004 को केवल 1 लाख 3 हजार रूपये मे सौरभ मेटल पाईवेट लिमिटेड को नीलामी प्रकिया का उल्लघंन कर बाजार मूल्य एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित रेट से भी काफी कम दाम पर अवैधानिक रूप से नियम के विरूद्ध नीलामी कार्यवाही कर धोखाधाडी कर अपने पद का दुरूप्रयोग करते हुए नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पुष्टि हेतु संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ भोपाल को भेजा गया। जहां उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया गया। उक्त लिखित सूचना के आधार पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा जॉच कर अपराध कायम किया गया। जॉच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्ष्य, दस्तोवजों, लिखित तर्को से सहमत होते हुये आरोपियो को दोषी करार दिया।

इन धाराओ में हुई सजा
जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारी जिनमे विक्रय अधिकारी विजेन्द्र कुमार कौशल,  अशोक मिश्रा उप पंजीयक सहकारिता को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।

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