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सोशल मीडिया के अपने अकाउंट का पासवर्ड बताएं

जबलपुर। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगने मप्र हाईकोर्ट पहुंचे आरोपी को शर्त के साथ राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता सोशल मीडिया के अपने अकाउंट का पासवर्ड बताए और जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर बॉडी फ्लूड, ब्लड सैंपल उपलब्ध कराए।
याचिकाकर्ता मुरली मनोहर सोनी पर एक युवती से शादी से झांसा देकर रेप करने और मारपीट के आरोप में एफआइआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी से राहत के लिए आरोपी ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट में दलील दी गई कि अनावेदिका से सहमति से संबंध बने थे, झगड़ा होने पर उसकी ओर से आरोप लगाकर प्रकरण दर्ज कराया। वहीं, आपत्तिकर्ता वकील बताया कि कि आवेदक ने पीडि़ता को धमकाया और मारपीट कर संबंध बनाए थे।
इसके बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड और मामले की परिस्थितियों को देखकर पाया कि आवेदक को हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस जांच एजेंसी के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। लिहाजा कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित किया।
इन शर्तों का करना होगा पालन
आरोपी को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने, लैपटॉप और मोबाइल जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा करने और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अपने पासवर्ड का खुलासा करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर बॉडी फ्लूड और ब्लड सैंपल देने का भी निर्देश दिया।

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