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दमोह : दमोह एडीजे तृतीय न्यायाधीश सुश्री महिमा कछवाहा आरोपी मोहसिन खान पिता फैयाज खान, निवासी वार्ड नंबर 7 सोमवारा मोहल्ला, थाना हिंडोरिया को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 304 बी10 वर्ष का कारावास, 498ए, के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।अभियोजन मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गिरीश राठौर ने बताया कि आरोपी मोहसिन ने 12 अप्रैल 2023 को अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर दहेज की माँग पर से उसका गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। उक्त पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी मोहसिन खान को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 304बी10 वर्ष का कारावास, 498ए,3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गिरीश राठौर द्वारा की गई ।

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