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टांडाबरूड़ के उमरखली में चार साल पहले के मामले में सुनाया फैसला
खरगोन । समीपी ग्राम उमरखली में करीब चार साल पहले घर के सामने ट्राली खड़ी करने की बात पर हुए विवाद में युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोष सिद्ध होने 10 आरोपियों को उम्रकैद एवं अर्थदंड से दंडित किया है। सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार होकर एक ही परिवार के है। अपर लोक अभियोजक युवराज गुजराती ने बताया कि 5 नवंबर 2021 को थाना बरूड के भसनेर निवासी राजा को चाकू लगने से मृत्यु हो गई थी। इसमें फरियादी श्यामलाल ने पुलिस को बताया कि 5 नवंबर 2021 दोपहर 01.30 बजे के करीब उसका विवाद गांव के उमराव पुत्र गठिया व उसके परिवार वालों के साथ ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी करने की बात पर से विवाद हुआ था। इसकी रिपोर्ट लिखाने की रंजिश में रात 08.30 बजे जब फरियादी श्यामलाल उसका भाई पप्पू और भांजा राजा घर पर थे। इसी दौरान गांव के विक्रम, गणेश, गठिया उर्फ महेश, रविन्द्र, राजेश, रितेश, पंकज, गौराबाई, कैलाश व उमराव संगमत होकर आए और ट्राली खड़ी करने की बात पर से गालियां देने लगे। जब श्यामलाल, उसका भाई पप्पू और भांजा राजा ने विरोध दर्ज कराया तो विक्रम और उसके परिवार वालों ने पप्पू और राजा के साथ लाठी, डंडे, सरिए, ईंट, पत्थर व लात घुसों से मारपीट करने लगे। इसी दौरान गणेश ने राजा पर चाकू से वार कर दिया। राजा की कमर व पीठ में गहरे घाव होने से खून बहने लगा, लहुलुहान हालत में राजा को अस्पताल ले गए, जहां राता की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। यहां षष्टम जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने गणेश पिता विक्रम, विक्रम पिता मदन उर्फ पदम, महेश उर्फ गुड्ढा पिता विक्रम, कैलाश पिता मोतीराम, रविंद्र पिता कैलाश, राजेश पिता कैलाश, रितेश पिता उमराव, पंकज पिता उमराव, उमराव पिता गटिया व गौराबाई पति कैलाश सभी निवासी उमरखली को दोषी पाते हुए उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया है।

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