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28 अप्रैल को शीर्ष अधिकारियों को बुलाया कोर्ट
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट में घायलों के कैशलेस इलाज की स्कीम लागू न करने पर केंद्र को फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक शीर्ष अधिकारियों को तलब न किया जाए, वे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को गंभीरता से नहीं लेते। हम पहले ही साफ कह रहे हैं, अगर हमें पता चला कि मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है तब हम अवमानना ​​का नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को 28 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को हिट एंड रन मामलों से जुड़े क्लेम के नए आंकड़े पेश करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 162(2) के तहत केंद्र सरकार को 14 मार्च तक स्कीम तैयार करने का निर्देश दिया था। मामला कोयंबटूर के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ एस राजसीकरन की रिट याचिका से जुड़ा है।
बात दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 7 जनवरी 2025 को जल्द ही देशभर में कैशलेस इलाज योजना लांच करने की घोषणा की थी। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल के इलाज के लिए केंद्र की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी।

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