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27 मई को आ सकता है फैसला
वाराणसी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला कोर्ट की अगली तारीख 27 मई को सुनाया जा सकता है
राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एडवोकेट हरीशंकर पांडेय मेंटेनिबिलिटी पर अपना पक्ष रखा। दरअसल एडवोकेट पांडेय ने 12 मई को कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 21 अप्रैल को अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक सत्र के दौरान भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिया था। याचिका के अनुसार, राहुल गांधी ने भगवान राम को पौराणिक पात्र बताया और उनसे जुड़ी कथाओं को काल्पनिक कहा, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर खुद को ‘राम द्रोही’ बना लिया है। यह भारतीय संस्कृति व धर्म के प्रति अनादर को दर्शाता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।
इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था, जिसके तहत सोमवार को एडवोकेट पांडेय ने अपने पक्ष में कई नजीरें और तर्क प्रस्तुत किए। उक्त याचिका भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (बीएनएसएस) के अंतर्गत दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस पूरे मामले में 27 मई को कोर्ट का फैसला आने की संभावना है, जिस पर देशभर की नजरें टिकी हैं।

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