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इन्दौर। मोबाइल चोरी के एक मामले में कोर्ट ने मोबाइल चोर के साथ ही मोबाइल खरीदने वाले युवक को भी दोषी करार देते एक साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का होकर नौ साल पुराना है। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीथमपुर निवासी छात्रा कंचन ने भंवरकुआं थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते बताया कि 30 जनवरी 2016 को सुबह करीब 9 बजे वह होलकर कालेज जहां वह पढ़ती है जा रही थी, तभी स्कूटी पर आए एक बदमाश ने उससे यह कहते हुए उसका मोबाइल फोन मांगा कि उसे उसकी बहन से बात करनी है। इनकार करने पर वह मोबाइल छीनकर भाग गया। पुलिस ने लूट की धारा 392 आईपीसी में केस दर्ज करते विवेचना में लिया और मोबाइल के साथ गणेश पिता हरीश लालवानी निवासी जेल रोड को पकड़ा तो उसने बताया कि यह मोबाइल उसने हरीश पिता कन्हैयालाल भाटिया निवासी साधु वासवानी नगर को 2 हजार रुपए में बेचा है। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर हरीश को भी आरोपी बनाया और विवेचना पूर्ण कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ट्रायल के दौरान इसे लूट की घटना न मानते हुए आईपीसी की धारा 379 के तहत चोरी का अपराध मानते हुए आरोपी गणेश को धारा 379 में एक वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदंड और चोरी का मोबाइल खरीदने वाले आरोपी हरीश को धारा 411 आईपीसी में दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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