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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त को कराने की इजाजत दे दी है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में कराने की इजाजत मांगी थी। पहले यह परीक्षा 15 जून को आयोजित होने वाली थी। याचिका पर सुनवाई में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने साफ कहा कि इस संबंध में एनबीई को और समय नहीं दिया जाएगा।
बता दें 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। बोर्ड ने याचिका में कहा था कि परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक तैयारियों में अभी समय लगेगा। एनबीई ने दाखिल अर्जी में कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में एक पाली में नीट पीजी आयोजित करने के लिए टीसीएस से संपर्क किया है। टीसीएस ने कहा कि एक पाली में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं होगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि अब एक बार फिर से वेबसाइट पर आवेदन विंडो को खोलना होगा और उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन के मुताबिक अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने का एक नया मौका देना होगा। उम्मीदवारों से नए परीक्षा शहर के विकल्प प्राप्त होने के बाद, परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों का वितरण नए सिरे से करना होगा।
एनबीई ने कोर्ट को बताया कि इस प्रक्रिया में भी कुछ वक्त लगेगा और उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले उनके परीक्षा शहर के बारे में सूचित किया जाएगा। साथ ही कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए यात्रा आदि की व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के मकसद से कम से कम 4 दिन पहले उनके परीक्षा केंद्र की जानकारी देने वाला एडमिट कार्ड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा था कि ‘नीट-पीजी दो पालियों में आयोजित करने से न सिर्फ मनमानी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रतिभागियों को समान अवसर भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 15 जून को प्रस्तावित नीट पीजी स्थगित कर दी गई थी।

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