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20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को किया था जाम

जयपुर। करीब 11 साल पुराने मामले में जयपुर जिला अदालत ने कांग्रेस के दो विधायकों सहित नौ लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। जिला अदालत ने सभी को रास्ता रोकने और कानून के खिलाफ इकट्‌ठा होने का दोषी माना है। सभी आरोपियों ने 13 अगस्त 2014 को करीब 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को जाम किया था। हालांकि सजा मिलने के बाद सभी को को जमानत भी दे दी गई।
अभियोजन अधिकारी कविता पिंगोलिया के मुताबिक मामले में लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित 9 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई।
ट्रायल के बाद कोर्ट ने भाकर, मनीष यादव, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानूप्रताप सिंह और विद्याधर मील को दोषी मानकर सजा सुनाई।
कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। अब सभी आरोपी सजा स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील के लिए सभी के पास एक महीने का समय होगा।
लेकिन कांग्रेस के दोनों नेताओं की विधायकी को सजा से कोई खतरा नहीं है। कानून के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर ही विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द की जाती है।

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