
दतिया। कोर्ट ने रामदेही यादव हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए सभी पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी की अदालत ने दोषियों पर 1500-1500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना दतिया जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के सिद्दो गांव की है। 9 फरवरी 2022 को गांव की महिला रामदेही यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फरियादी चैनू यादव ने पुलिस को बताया था कि वह कुछ ग्रामीणों के साथ अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था, तभी गांव के राहुल यादव, पवन यादव, लोकेन्द्र यादव, प्रदीप यादव और संदेश यादव वहां पहुंचे। उन्होंने पुराने मुकदमे में राजीनामा करने का दबाव बनाया। मना करने पर लोकेन्द्र यादव ने रामदेही यादव पर गोली चला दी, जो उसके पेट में लगी। महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने घटना के तुरंत बाद पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी लोकेन्द्र यादव से वारदात में प्रयुक्त बंदूक भी जब्त की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान कुछ चश्मदीद गवाहों ने अदालत में बयान बदल दिए। लेकिन मुख्य गवाह चैनू यादव की गवाही और अन्य साक्ष्यों को कोर्ट ने पर्याप्त माना। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की।
सभी पांचों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों को सजा भुगतने के लिए दतिया जेल भेज दिया गया है।
