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अन्य जाति के युवक से शादी करने पर की थी गला घोंटकर हत्या

महिला के मासूम बच्चे को भी उतार दिया था मौत के घाट
भोपाल। राजधानी की जिला अदालत ने साल 2021 में रातीबढ़ थाना इलाके में युवती और उसके मासूम बेटे की हत्या के मामले में आरोपी मृतिका के पिता और भाई को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सहित अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय पल्लवी द्विवेदी दशम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक वंदना परते द्वारा पैरवी की गई। विशेष लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार 14 नंवबर 2021 को रातीबढ़ थाना पुलिस ने अज्ञात महिला और मासूम बच्चे का शव समसपुरा पिलोटा नाले से बरामद किया किया था। मर्ग कायम कर पुलिस शव की पहचान जुटाने के प्रयास कर रही थी। बाद में 19 नंवबर को अतुल नामक फरियादी ने थाना पुलिस को लिखित शिकायत करते हुए बताया की 14 नवंबर को उसकी पत्नि और मासूम बच्चे को ससुर कमल सिंह और साला राजकुमार जर्बदस्ती अपने साथ ले गये है। जब उसने फोन कर पत्नि से बात कराने को कहा तब दोनो ने उसे दोबारा फोन करने पर जान से मारने की धमकी दी है। आगे की छानबीन में पता चला की अज्ञात मृतिका महिला और मासूम बच्चे का शव फरियादी अतुल की पत्नि और उसके बच्चे का है। वहीं यह भी सामने आया की मृतिका युवती द्वारा अन्य जाति के युवक से शादी करने को लेकर युवती के पिता कमल सिंह और भाई राजकुमार काफी आक्रोशित थे। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने संदेही आरोपी पिता और बेटे से पूछताछ की। पिता कमल सिंह और भाई राजकुमार ने पुलिस को बताया की अपनी बेटी / बहन के अन्य जाति के युवक से शादी करने की बात को लेकर उन्होनें उसकी गला दबाकर हत्या कर लाश को जंगल मे फेंक दिया था। जॉच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा पेश किये गये तर्को, साक्ष्य, दस्तावेजो से सहमत होते हुये कोर्ट ने आरोपी पिता कमल सिंह जांगडा और भाई राजकुमार को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एंव 2-2 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि मे 7 साल का का सश्रम कारावास सहित 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।

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