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इन्दौर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) सविता जडिया ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक प्रकरण की सुनवाई उपरांत फैसला सुनाते हुए 60 वर्षीय आरोपी विष्णु को 5 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध में पॉक्सो अधिनियम व दुष्कर्म की धाराओं में दोषी करार दे 20-20 साल के दोहरे सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने इसके साथ पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षति को ध्यान में रखते हुए दो लाख रुपए शासन से प्रदाय करने की अनुशंसा की। प्रकरण में अभियोजन पैरवी विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक ने की। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्रसिंह भदौरिया के अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अपराध बाणगंगा थाना में दर्ज किया गया था जहां थाना क्षेत्र स्थित एक दुकान पर बालिका चाकलेट लेने गई थी। घटना 26 मार्च 2024 को दोपहर 12.30 बजे की है तब पास में रहने वाले 60 वर्षीय आरोपी ने बच्ची को पकड़ कर अपने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब पडोस में रहने वाली अन्य महिला ने बच्ची को बदहवास देखा तो महिला को अंदेशा हो गया था कि बच्ची के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। वह पहले तो उसे उसके घर पर ले गई फिर पूछने पर बालिका ने जो घटना बताई वह रौंगटे खड़े कर देने वाली थी। इसके बाद बच्ची की शिकायत पर बाणगंगा थाने पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया और पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर सक्षम न्यायालय ने सुनवाई कर निर्णय सुनाया।

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