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भिंड। भिंड की स्पेशल कोर्ट ने छह साल पहले कालिका माता मंदिर में डकैती डालने की योजना बनाने वाले पांच आरोपियों को सात वर्ष कठोर कारावास और 25-25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने गवाह और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई। ये घटना 23 मई 2019 की रात 11 बजे की है।
न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक रौन के थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार को मुखबिर से सूचना मिली कि बहादुरपुरा और बघेली के बीच ट्यूबवेल के पास चार-पांच लोग मंदिर में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।
पुलिस ने आरोपियों की बातचीत छिपकर सुनी, जिसमें उन्होंने पुजारी से माल लूटने की योजना का खुलासा किया। चारों तरफ से घेराबंदी कर पांचों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में उनके पास से 12 बोर की दुनाली बंदूकें, अधिया, 315 बोर का कट्टा और कुल आठ जिंदा राउंड बरामद हुए।
थाना रौन पर अपराध क्रमांक 126/2019 दर्ज किया गया। जांच और 8 गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने सुखपाल, राघवेंद्र, अतुल, शैलेंद्र और पूरन को दोषी करार दिया। सभी को आयुध अधिनियम और भादवि की संबंधित धाराओं में सात वर्ष कठोर कारावास और 25-25,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया गया।

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