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मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस में सुनवाई कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज की है।
जस्टिस नाथ ने कहा, जब मुख्य सचिवों से हलफनामा दाखिल करने को कहा हैं, तब इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे आदेश का कोई सम्मान नहीं है। तब फिर ठीक है, उन्हें आने दीजिए।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इसके पहले 27 अक्टूबर को कोर्ट ने बंगाल और तेलंगाना को छोड़ सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के बारे में रिपोर्ट पर एक्शन लेकर 28 जुलाई से मामले की सुनवाई कर रहा है।
22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस का दायरा दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश में करके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है, वहीं वापस छोड़ दिया जाए। हालांकि, रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए।

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