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मण्डला। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय जिला द्वारा आरोपी अविनाश पिता शिवकुमार मरावी, उम्र 30 वर्ष निवासी चूना भट्टा जिला मण्डला (म०प्र०) को धारा 87, 351 (3) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3 सहपठित धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कुल 3500/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, अभियोक्त्री ने अपनी नानी, मामा व मामी के साथ उपस्थित होकर दिनांक 17.12.2024 को महिला पुलिस थाना में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह अपनी नानी के साथ रहती है। दिनांक 15.12.2024 को शाम करीब 07:00 बजे अभियुक्त अविनाश मरावी उसके घर आया और बोला कि ‘चल मै तुझे अपना किराये का नया कमरा दिखाकर लाता हूँ”। वह अभियुक्त को लगभग 3 साल से जानती है, तथा उसकी नानी, मामी, मामा अभियुक्त को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिये वह अभियुक्त के साथ कमरा देखने स्कूल के पास चूना भट्टा गई थी और कमरा देखने के बाद अभियुक्त उसे वापस उसके घर छोड़ने के लिये स्कूटी से ला रहा था, तब लगभग 08:00 बजे रात्रि अभियुक्त उसे घर ना छोड़कर सहस्त्रधारा रोड़ से सूनसान जगह ले गया, उसने मना किया, तो उसे धमकी दिया और उसके साथ जबरन गलत काम (बलात्कार) किया और बोला कि किसी को बतायी, तो जान से खत्म कर देगा, उक्त घटना की पूरी बात नानी, मामी, मामा को घटना के बारे में बतायी। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध महिला थाना मण्डला में अपराध क्रमांक-35/2024 अंतर्गत धारा 64,137 (2) बी.एन.एस एवं धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गये। महिला थाना मण्डला द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध धारा-137 (2).87,64,351 (3) बी.एन.एस. एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट का ईजाफा कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। करविचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी अविनाश मरावी पिता शिवकुमार मरावी, उम्र 30 वर्ष निवासी चूना भट्टा जिला मण्डला (म०प्र०) को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक सौरभ दुबे के द्वारा किया गया।

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