Spread the love

मप्र शासन की समाधान योजना लागू ….. एकमुश्त या किश्तों में बकाया जमा करने पर मिलेगा लाभ
दमोह। मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज के लिए समाधान योजना लागू कर दी गई है। इस योजना से पश्चिम मप्र के 20 लाख से अधिक उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकेंगे। यह योजना उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर लगे सरचार्ज में बड़ी छूट देकर आर्थिक राहत प्रदान करेगी।
:: छूट का प्रावधान और पात्रता ::
योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर, श्रेणी के अनुसार, सरचार्ज पर सौ फीसदी (100%) तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, यदि उपभोक्ता बकाया राशि को छह समान किश्तों में जमा करते हैं, तो उन्हें श्रेणी के अनुसार 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन (Registration) अनिवार्य है। पंजीयन कराते समय उपभोक्ता को या तो बकाया मूल राशि एकमुश्त जमा करनी होगी या फिर पहली किश्त जमा कराना अनिवार्य होगा।
योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता का पंजीयन तिथि से पहले तीन माह या उससे अधिक अवधि का बकायादार होना आवश्यक है।
किन श्रेणियों को कितना लाभ?

कंपनी ने छूट का विवरण इस प्रकार दिया है:

उपभोक्ता श्रेणी भुगतान का तरीका सरचार्ज पर छूट

घरेलू एवं कृषि एकमुश्त जमा 100% (पूरी तरह माफ)
गैर घरेलू एकमुश्त जमा 80%

सभी श्रेणियाँ किश्तों में जमा (नवंबर से फरवरी तक पंजीयन) 50% से 90%

:: योजना का लाभ लेने वाले जिले ::
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ, और आलीराजपुर जिले के बकायादार उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इनमें कृषि, घरेलू, गैर घरेलू, और औद्योगिक श्रेणी के सभी उपभोक्ता शामिल हैं।
कंपनी ने सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे शासन द्वारा लागू इस योजना का लाभ उठाएं, शत प्रतिशत मूल बकाया राशि जमा कराएं और सरचार्ज से पूरी तरह मुक्ति पाएं। योजना लाभ के लिए उपभोक्ता अपने जिले के 434 जोन, वितरण केंद्रों के साथ ही पोर्टल mpwz.co.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *