
नई दिल्ली। जयपुर की एक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। यह मामला राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई जाति आधारित टिप्पणी का है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत में दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी जाति से जुड़े बयान दिए थे और ऐसे बयान जनता को भडक़ाने वाले थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी के इस तरह के बयान देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले थे। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी के द्वारा 2024 में निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों का जिक्र किया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैं बल्कि वह गुजरात के तेली समुदाय से संबंध रखते हैं। तेली समुदाय को 2000 में ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया था।
