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भोपाल। शहर के टीटी नगर थाना इलाके में साल 2024 को 14 साल की सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किये जाने की सामने आये मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने उम्र सुनाया है। आरोपी पिता ने 3 महीने तक लगातार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो की तीन धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और नवीन श्रीवास्तव ने पैरवी की है। लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार घटना टीटी नगर थाना क्षेत्र की 12 नवंबर 2024 की है। पीड़िता ने बताया था कि 11 अगस्त को उसका जन्मदिन रहता है। उसने पिता से जन्मदिन पर नए कपड़े दिलाने की बात कही थी। 9 अगस्त 2024 को आरोपी पिता रात 11:30 बजे उसके पास आकर लेट गया और उसे नये कपकड़े दिलाने की बात कहते हुए अशलील हरकते करते हुए शारीरिक संबंध बनाने का कहने लगा। उसके मना करने पर भी आरोपी पिता उसके साथ ज्यादती कर डाली। पीड़िता ने कोर्ट ने बताया कि घटना से करीब 3 साल पहले उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। पीड़िता ने आगे बताया कि जब इसके बाद उसके घर वालो के रात में सो जाने के बाद आरोपी पिता उसे जान से मारने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म कर मारपीट करता था। उसके डर के कारण उसने पिता की करतूत के बारे में वो किसी को नहीं बताया था।
11 नवंबर को भी पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आखिरकार उसने हिम्मत कर सारी बात अपने भाई और दादी को बताई। इसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने कोर्ट के सामने यह भी बताया की उसका पिता शराब पीता था, और उसकी मां के साथ मारपीट करता था। इसी से परेशान होकर मां घर से चली गई थी। उसका एक भाई है, वो अपने भाई के साथ दादी और पिता के पास रहती है। आरोपी पिता को सजा से दण्डित किये जाने के साथ ही अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता के भविष्य को देखते हुए उसे 7 लाख रुपए की प्रतिकर राशि दिलाने की बात भी कही है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें से 5 लाख रुपए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट रहेगा। पीड़िता ने घटना के बाद से अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन वो आगे पढ़ना चाहती है। इसलिए बाकी के 2 लाख रुपए उसे खर्च और पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे।

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