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मंडला। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण 1. नीलेश कछवाहा पिता श्यामलाल कछवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी सूरजकुंड कालोनी 2. निशांत उर्फ सोनू कछवाहा पिता मुकेश कछवाहा उम्र 23 वर्ष निवासी रामबाग थाना महाराजपुर 3. सुखचैन उर्फ दादी यादव पिता प्रमोद उर्फ मुकवा यादव, उम्र 24 वर्ष निवासी कौरगांव 4. प्रशांत कछवाहा उर्फ निहुल पिता गज्जू कछवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी रामबाग थाना महाराजपुर जिला मण्डला म०प्र० को धारा 302 भादवि एवं सहपठित धारा 120, 201 भा.व.स. में आजीवन कारावास एवं कुल 12000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.2024 को फरियादिया लीलाबाई भांवरे ने पुलिस चौकी हिरदेनगर उपस्थित होकर इस आशय की गुम इंसान रिपोर्ट लेख करायी कि उसका लड़का राहुल भांवरे, उम्र 35 वर्ष दिनांक 12.06.2024 की रात्रि करीब 08.00 बजे घर में बिना बताये कहीं चला गया था जो वापस घर नहीं आया है जिसकी तलाश आस-पड़ोस रिस्तेदार में फोन लगाकर किये परन्तु उसका लड़का राहुल भावरे का कहीं पता नहीं चला। उसके लड़के का हुलिया रंग गेहूंआ, चेहरा लम्बा, उंचाई 06 फीट, बदन पर हरे पटटे वाली सर्ट व काले रंग का लोवर पहने हुए है। उसका लड़का आठवी तक पढ़ा हुआ है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर चौकी हिरदेनगर मे गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट क्र. 0/24 थाना महाराजपुर द्वारा जांच के दौरान दिनांक 15.06.2024 को मृतक राहुल भावरे की लाश ग्राम नेवरगांव बंजर नदी से दस्तयाब कर गुम इंसान पहचान पंचनामा एवं दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया जिसमे मृतक राहुल भांवरे की माँ लीला बाई एवं पत्नी मोनिका बाई ने उक्त लाश के कपड़े, हुलिया तथा चेहरा देखकर पहचान किया कि उक्त लाश गुमशुदा राहुल भांवरे की है। मृतक की पत्नी मोनिका की रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन लेख किया गया एवं पहचान पंचनामा तैयार किया गया। मर्ग की जांच के दौरान मृतक की पत्नी, मां एवं अन्य साक्षियो के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये और मर्ग जांच उपरान्त थाना महाराजपुर मे अपराध क्र. 381/24 दर्ज कर एफ.आई.आर. लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण को गिरफतार कर उनके मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये गये और उक्त मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त रस्सी, प्लास्टीक की बोतल, खून लगा पत्थर, डिस्पोजल, मृतक के खून लगे कपड़े, नारियल का खोल एवं आटो इत्यादि अभियुक्तगण के आधिपत्य से जप्त किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर आपराधिक षड़यंत्र रचकर हत्या कारित किये जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 120बी भा.द.सं. का इजाफा किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण नीतेश कछवाहा, दादी उर्फ सुखचैन कछवाहा, निशात उर्फ सोनू कछवाहा, प्रशांत कछवाहा एवं दिलीप उर्फ गुड्डू नामदेव के विरूद्ध अंतर्गत चारा 302, 201, 120बी भा.द.सं. के तहत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए विचारण उपरांत माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण 1. नीतेश कछवाहा पिता श्यामलाल कछवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी सूरजकुंड कालोनी 2. निशांत उर्फ सोनू कछवाहा पिता मुकेश कछवाहा उम्र 23 वर्ष निवासी रामबाग थाना महाराजपुर 3. सुखचैन उर्फ दावी यादव पिता प्रमोद उर्फ मुकवा यादव, उम्र 24 वर्ष निवासी कौरगांव 4. प्रशांत कछवाहा उर्फ निहुल पिता गज्जू कछवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी रामबाग थाना महाराजपुर जिला मण्डला म०प्र० को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया द्वारा किया गया।

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