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इन्दौर। उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई उपरांत धामनोद नगर परिषद उपाध्यक्ष लोकेंद्रसिंह सिसौदिया पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर दो महीने के भीतर कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए है। धामनोद के किसान माणकलाल डिंडोर द्वारा दायर इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि सिसौदिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक काम का ठेका अपने सगे भाई को दे दिया। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर को शिकायत की थी। इसकी जांच हुई और रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप भी दी गई, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका सुनवाई दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट अधिकारी द्वारा कलेक्टोरेट, रतलाम के प्रभारी अधिकारी को भेजी थी, लेकिन कलेक्टर ने एक्शन नहीं लिया। हाईकोर्ट ने कलेक्टर रतलाम को निर्देश देते हुए कहा कि सिसौदिया को लेकर जो जांच की गई थी, उसकी रिपोर्ट पर प्रचलित कानून के अनुसार दो महीने में कार्रवाई करें।

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