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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर शुरू हुई मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को बहाल करने का आदेश दिया है। मंगलवार को पारित अपने फैसले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र के अवरोधक आदेश के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा नीट के दोबारा आयोजन से पहले अराजकता से बचने के लिए यह अकाउंट ब्लॉक किया गया था। सरकार का तर्क था कि ऐसे अकाउंट से गलत सूचना फैल सकती है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
हाईकोर्ट ने कहा- केंद्र की चिंता अब प्रासंगिक नहीं
उच्च न्यायालय ने सरकार के तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि नीट को लेकर केंद्र की चिंता अब प्रासंगिक नहीं है। इसका मतलब है कि परीक्षा से संबंधित संभावित गड़बड़ी का खतरा अब समाप्त हो गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है, जब कोई ठोस और तात्कालिक खतरा हो। इस मामले में ऐसा कोई खतरा मौजूद नहीं था।

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