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महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम-2026 लागू करने की अधिसूचना जारी

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग से 17 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यह कानून 28 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा। राज्य सरकार ने अधिनियम के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसके लागू होने की तारीख तय की है। सरकार के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य जबरदस्ती, दबाव, धोखे, प्रलोभन या अन्य अवैध तरीकों से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बल, छल या लालच का सहारा लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सात साल तक की सजा हो सकती है और यह अपराध गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्राधिकारी के सामने 60 दिन पहले आवेदन देना होगा। इसके बाद नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
राज्य सरकार के फैसले में सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रावधान को लेकर हो रही है, जिसमें धोखे, छल या केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह के मामलों का उल्लेख किया गया है। ऐसे मामलों में विवाह की वैधता और उससे जुड़े कानूनी प्रभावों पर विशेष प्रावधान रखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक यदि विवाह केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया पाया जाता है तो जन्म लेने वाले बच्चे की धार्मिक पहचान के संबंध में मां के विवाह पूर्व मूल धर्म को आधार माना जाएगा।
शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जबरदस्ती, दबाव और लालच के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। यह कानून रक्षा बंधन के दिन लागू होगा और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। निरुपम ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में शादी के नाम पर महिलाओं को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकारों और उनके मूल धर्म की कानूनी स्थिति की रक्षा करना है। राज्य सरकार महाराष्ट्र की बेटियों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था बना रही है।

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