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बिहार के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में विधायक अनंत सिंह मुख्य आरोपी हैं

नई दिल्ली। बिहार के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत बढ़ाने से इनकार करते हुए 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। इसी दिन दुलारचंद यादव की हत्या को एक साल पूरा हो गया। अनंत सिंह इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं।
इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत दी थी। दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। अनंत सिंह को तय समय के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस मामले के बीच जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अनंत सिंह को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। पार्टी ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए थे। अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को भी छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव की 30 अक्टूबर 2025 को चुनावी झड़प के दौरान हत्या की गई थी। इस मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहते हुए ही उन्होंने मोकामा सीट से चुनाव जीता था। मार्च 2026 में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन उनके लंबे आपराधिक इतिहास को देखते हुए पीड़ित परिवार और राज्य सरकार ने इस जमानत को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा।

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