नवीन न्यायालय भवन से पारित हुआ प्रथम निर्णय
दमोह। जिला मुख्यालय दमोह में नवनिर्मित न्यायालय भवन के शुभारंभ के पश्चात इस भवन से माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सुभाष सोलंकी द्वारा प्रथम निर्णय पारित किया गया। नवीन न्यायालय में पारित प्रथम निर्णय में सड़क दुर्घटना में मृत युवक की मां के पक्ष में 16 लाख रुपये का मुआवजा अवार्ड पारित किया गया है।
प्रकरण में पैरवी करने वाले अधिवक्ता मुकेश पाण्डेय ने बताया कि पथरिया निवासी मदन पाठक जो कि कैटरिंग का व्यवसाय करता था, दिनांक 27 अगस्त 2024 को वह अपना व्यवसायिक कार्य समाप्त कर दमोह से मोटरसाइकिल द्वारा वापस पथरिया जा रहा था इसी दौरान रात्रि लगभग 9 बजे ग्राम सेमरा के पास एक स्कॉर्पियो वाहन के चालक ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि मदन पाठक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।उक्त दुर्घटना के पश्चात मृतक की मां श्रीमती कमला पाठक द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु के संबंध में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष मुआवजा प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आवेदिका श्रीमती कमला पाठक के पक्ष में 16 लाख 66 हजार 800 रुपये का मुआवजा अवार्ड पारित किया गया है। अवार्ड के अनुसार उक्त राशि बीमा कंपनी द्वारा एक माह के भीतर न्यायालय में जमा की जाएगी।
इस प्रकरण में मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता मुकेश पाण्डेय द्वारा पैरवी की गई। विशेष उल्लेखनीय है कि नवीन न्यायालय भवन के निर्माण एवं शुभारंभ के पश्चात माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा इसी भवन से पारित किया गया यह प्रथम निर्णय है। इस प्रकार नवीन न्यायालय भवन से न्यायिक कार्यवाही का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ हुआ है, जिसमें एक दुर्घटना में अपने पुत्र को खो चुकी मां को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया गया है।

