
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया कि महाराष्ट्र राज्य के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सुबह 11 बजे के बाद दाखिल करने पर किस आधार पर खारिज किया था। हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग से जानना चाहा कि उसने किस आधार पर विभिन्न उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए, जिन्होंने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। जस्टिस आरिफ डॉक्टर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की अवकाश पीठ ने चुनाव आयोग को राज्य भर के उन उम्मीदवारों की सूची पेश करने का भी आदेश दिया, जिनके नामांकन पत्र सुबह 11 बजे के बाद दाखिल करने पर खारिज कर दिए गए थे। बता दें कि 30 अक्टूबर नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार ने बांद्रा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
