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बिना अधिकारियों को जानकारी दिए पट्टा निरस्त किए जाने के बाद नगर निगम में जमा करवाई राशि
कटनी। ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसाय न करने वाले ट्रांसपोर्टरों के भूखंड आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही में बिना वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए ट्रांसपोर्टर की राशि नगर निगम में जमा कराए जाने के कारण नगर निगम में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 विजय शर्मा के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
इस लिए हुआ निलंबन
27 सितंबर को आयोजित मेयर-इन-काउंसिल की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 03 में पारित संकल्प के अनुपालन में ऐसे ट्रांसपोर्टर जो कहीं भी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय नहीं कर रहे हैं उनके आबंटित भूखण्ड का अनुबंध पंजीयन निरस्त करते हुये भूखण्ड का आधिपत्य वापस लेने की कार्यवाही की गई थी। जिसमें कार्यालयीन आदेश 2443/सं.शा./न.नि. कटनी दिनांक 13.11.2024 द्वारा आर.एस. खुराना/अजीत सिंह दिल्ली यू.पी.एम.पी. ट्रांसपोर्ट कंपनी, मिषिन चौक, कटनी को पट्टा अनुबंध में वर्णित शर्तों प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने से पट्टा अनुबंध की कंडिका 17 अनुसार लीज पट्टा निरस्त कर आबंटित भूखण्ड का कब्जा बगैर मुआवजा के निकाय अधिपत्य में वापस लिये जाने की कार्यवाही की गई। परंतु विजय शर्मा सहायक ग्रेड-2, नगरपालिक निगम कटनी द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2024 को बिना सक्षम स्वीकृति एवं बिना विभाग प्रमुख के संज्ञान में लाये आर.एस.खुराना, अजीत सिंह की राशि नगर निगम काउंटर में जमा कराई जाने के कारण प्रथम दृष्टया त्रुटि परिलक्षित होती है। प्रकरण में इनकी संन्निष्ठता संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने विजय शर्मा, सहायक ग्रेड-2, नगरपालिक निगम कटनी का उक्त कृत्य से म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 (1) एवं (2) का उल्ल्घंन किया गया है। अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (क)के अनुसार विजय शर्मा, सहायक ग्रेड-2 नगरपालिक निगम कटनी को निगमायुक्त श्री दुबे ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

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