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दतिया | प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मंजुषा तेकाम ने कमलेश उर्फ रानी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में विनोद उर्फ फौजी पुत्र महेश यादव निवासी लोई बड़ौनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर अर्थदंड भी लगा।
मीडिया सेल प्रभारी केएन परिहार ने बताया फरियादी ने बड़ौनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई वह रामेश्वर शिवहरे के लड़के अतुल की शादी में मैथलीशरण गुप्त गहोई वाटिका में खाना खा रहा था। उसका भतीजा कमलेश उर्फ रानी भी साथ था। रात करीब 1.10 बजे के लगभग फायर होने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा उसके भतीजे रानी के सिर में गोली लगी और वह गिर गया। गोली विनोद ने कट्टा से मारी और वह कट्टा हाथ में लिए दिखा। वह विनोद के पीछे भागा तो विनोद दो अन्य साथियों के साथ मैरिज हाऊस से भाग गया। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में अंतिम सुनवाई के उपरांत निर्णय पारित किए जाने से पूर्व अभियुक्त विनोद यादव उर्फ फौजी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पैरवीकर्ता डीपीओ आरसी चतुर्वेदी एवं एडीपीओ सुदीप शर्मा के प्रभावी तर्क व साक्ष्यों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना लगाया।

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