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विशेष कोर्ट ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया
जबलपुर। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शशि भूषण शर्मा की अदालत ने गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने आरोपी प्रशांत बर्मन, मालिक पटेल व कमलेश दुबे को पांच-पांच साल की सजा व बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी अरविंद जैन ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हनुमानताल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कार में गांजा ले जाते हुए पकड़ा था। अदालत को बताया कि पुलिस ने आरोपियों को भानतलैया बकरा मार्केट के पास से 24 फरवरी 2029 को गिरफ्तार किया था। जिनके पास से मिली मारूति सुजुकी कार से पुलिस ने ग्यारह किलों सा ै ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने गांजा व कार जप्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की थी। सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने तीनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।


महिला के गले से सोने की चेन लूटने वाले को 3 वर्ष की कैद …………………..
जबलपुर।
न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने एक महिला के गले से चैन लूटने वाले आरोपी कमलेश गुप्ता को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को तीन साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अदालत के समक्ष एडीपीओं अरुणप्रभा भारद्वाज ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 25 जुलाई 2023 को फरियादी नीलम जैन रोजाना की तरह लार्डगंज जैन मंदिर में पूजा अर्चना करने गई थी। वहां से लौटते समय एक्सिस सवार आरोपी कमलेश गुप्ता ने उनके गले से दस ग्राम सोने खींचकर लूट ली थी, उस दौरान पीडि़ता गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उक्त मामले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने लूट का प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

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