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शासकीय जमीन पर बना है मंदिर, दबंगों ने शुरु कर दी मनमानी
जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मंदिर की भूमि बेचे जाने के रवैये पर जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, प्रमुख सचिव, टीकमगढ़ा के कलेक्टर, एसडीएम व व टीआई सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को नियत की गई है।
जनहित याचिकाकर्ता खेमचंद अहिरवार की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि ग्राम बगौरा जिला टीकमगढ़ में ग्रामवासियों के सहयोग से हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी। हनुमान मंदिर शासकीय जमीन पर बनाया गया था। मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है और बडी संख्या में लोग हनुमानजी के दर्शन करने आते हैं। शासकीय जमीन में मंदिर का निर्माण होने के बावजूद ग्राम के दबंग छैनू, राजा राम, मुन्ना, राजू व मुरलीधर ने जमीन का मालिक खुद को बता रहे हैं। उन्होंने मंदिर में ताला डाल दिया है और सरकारी जमीन को बेच रहे है। जिसके कारण गांव के भक्त मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। मंदिर में पूजा-अर्चना भी बंद हो गई है। इससे भक्तों की आस्था प्रभावित हो रही है। इससकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की गई थी। शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही न होने के कारण जनहित याचिका दायर की गई है।

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