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शिवपुरी | न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह करैरा ने दुष्कर्म के अपराध में भादंवि की धारा 376 में आरोपी जीतेन्द्र जाटव निवासी ग्राम डामरौन को 10 साल की सजा तथा 1 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। दरअसल देशी दवा लेने विवाहिता तांत्रिक के पास आई थी। तांत्रिक जीतेंद्र जाटव ने सामान लेने पति को दुकान भेज दिया और झाड़ फूक के बहाने कमरे में ले जाकर विवाहिता से ज्यादती कर दी। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय एवं कोर्ट कार्रवाई में कोर्ट मुंशी संजय तोमर का सहयोग रहा। अभियोजन के अनुसार फरियादिया ने दिनारा पुलिस थाने में 10 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि डामरौन कलां गांव में आरोपी जीतेन्द्र जाटव से देशी दवाई लेने आई थी। आरोपी ने मेरे पति को नींबू, लोंग, कलावा लेने दुकान पर भेज दिया और मुझ से कहा कि तुम मेरे साथ अंदर कमरे में आ जाओ। मैं, आरोपी के साथ कमरे में अंदर चली गई, वहां पर खटिया बिछी हुई थीं। आरोपी मुझे लिटाकर झाड़ा फूंकी करने लगा। इसके बाद झाड़ा लगाने के बाद वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और जबरन दुष्कर्म कर दिया। मैं जोर से चिल्लाई, तो आवाज सुनकर पति मौके पर आ गए। पति को आता देखकर आरोपी मौके से भाग गया। दिनारा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोपी जीतेन्द्र जाटव को साक्ष्य उपरांत 10 साल का कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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