
इन्दौर । अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा की कोर्ट ने बेटे की हत्या करने वाले आरोपी पिता को सश्रम आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 14 सितंबर 2021 की थी जब पैसों के लेनदेन में चल रहे विवाद के दौरान एक पिता ने अपने बेटे के सीने में चाकू घोंप दिया था। जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मामला लसूडिया थाना क्षेत्र का था जिस पर कार्रवाई करते लसूडिया थाना पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया था। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक रीना चौधरी की। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी जगदीश की दो पत्नियां है। घटना दिनांक 14 सितम्बर 2021 को आरोपी जगदीश ने अपनी पहली पत्नी के पुत्र जितेंद्र पर पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के दौरान सीने में चाकू घोंप दिया जिससे उसकी मौत हो गई। लसुड़िया पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था और चालान कोर्ट में पेश किया। जिस पर सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने निर्णय सुनाया।
