
अशोकनगर। जिला न्यायालय ने एक नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म के आरोपी को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी के ऊपर 8 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है। आरोपी ने 12 साल की नाबालिक लडक़ी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। जिसे पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लगातार आठ दिनों तक पीछा किया आरोपी को पकडऩे छह राज्यों तक लगभग 4500 किलोमीटर का सफर कर पुलिस पहुंची थी। आरोपी राहुल उर्फ देव उर्फ ब्रजराम उर्फ बृजराम निवासी हैदर है। आरोपी शातिर व बदमाश किस्म का था। साथ ही तकनीकी विद्या में निपुण था, पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी सिम कार्ड व मोबाइल फोन उपयोग करता था बाद में उपयोग कर मोबाइल को आने जाने वाले लोगों को बेंच देता ओर सिम फेंक देता था। आरोपी का ट्रेन में चोरी करना उसकी आजीविका चलाता था। आरोपी जीआरपी के कई प्रकरण में 12 साल पुराना स्थायी वारंटी भी था।
4500 किलोमीटर का सफर तय कर आरोपी को पकड़ा:
नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला अत्यंत गंभीर होने से तात्कालिक पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा थाना देहात पुलिस को अपहृता व संदिग्ध आरोपी की पतारसी के लिए प्रयास किए जाने के लिए आदेशित किया गया। थाना देहात में पदस्थ तात्कालिक थाना प्रभारी रोहित दुबे और उनकी टीम एस आई पुनीत दीक्षित, एएसआई मनजीत त्रिवेदी, आरक्षक राजू रघुवंशी, महिला आरक्षक प्रिया भदौरिया व साइबर सेल से एएसआई अभिजीत सिंह द्वारा आरोपी का पीछा करते हुए लगातार 8 दिन तक 4500 किलोमीटर में 6 राज्यों तक का सफर तय किया और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश तेलंगना की पुलिस के सहयोग से आरोपी पर दबिश कर लगातार दबाव बनाकर अपहृता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
