
दतिया। दतिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मंजुषा तेकाम की कोर्ट ने भाई-बहन की हत्या के मामले में सौतेली मां को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मीडिया सेल प्रभारी संचिता अवस्थी ने बताया कि घटना तीन साल पहले 9 सितंबर 2021 को हुई थी। सपा पहाड़ निवासी अरविंद माहौर अपनी दूसरी पत्नी ज्योति माहौर और पहली पत्नी माधुरी के दो बच्चे लड़की गिरजा (11) और अरनाम (7) के साथ रह रहा था। घटना के दिन अरविंद अपनी पत्नी व बच्चों को घर पर छोड़कर मजदूरी के लिए गया था। दोपहर में जब वह घर वापस लौटा तो उसके दोनों बच्चे मृत पड़े थे और पत्नी ज्योति घर पर नहीं थी।
इसकी शिकायत उसने थाना कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि बच्चों की हत्या अरविंद की दूसरी पत्नी ज्योति माहौर ने की थी, जो दोनों सौतेले बच्चों को पसंद नहीं करती थी। इस वजह से उसने गला घोंटकर और चाकू मारकर दोनों बच्चों की हत्या कर दी थी।
