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भिंड। मेहगांव थाना अंतर्गत लगभग 1 साल पहले एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार जैसा घिनौना अपराध करने वाले आरोपियों को विशेष न्यायालय ने कठोर सजा से दंडित करते हुए फैसला सुनाया। इस अपराध के मामले में सुनवाई करते हुए सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार के 2 आरोपियों को आजीवन और 1 आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि मेहगांव थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग बीते 17 जनवरी 2023 को दोपहर 2 बजे खेत पर गई थी। इस बीच आरोपियों ने उसे पकड़कर जबरन बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपियों द्वारा इस घिनौनी करतूत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी पीड़ित नाबालिग ने अपने परिजनों का दी। जिस पर परिजन उसे लेकर मेहगांव पुलिस थाना पहुंचे और प्रकरण दर्ज कराया। प्रकरण विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए सप्तम अपर सत्र विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों अमन उर्फ सचिन भदौरिया उम्र 21 साल व प्रवेश बघेल उम्र 19 साल को बलात्कार करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य आरोपी अवधेश बघेल उम्र 29 साल को न्यायालय ने अपराध में शामिल होने पर 10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश दिया।

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