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झाबुआ । जिले के कल्याणपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रंगपुरा के रहने वाले एक युवक को शराब पीकर बाइक चलाना उस वक्त महंगा पड़ गया, जब पुलिस द्वारा की जा रही वाहन चैकिंग के वक्त संदिग्ध हालत में पाए जाने की स्थिति में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, और जब मेडिकल परीक्षण में चालक द्वारा शराब का सेवन करना पाया गया तो कल्याणपुरा पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चालान बनाकर प्रकरण न्यायालय झाबुआ में प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय ने सुनवाई के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले युवक को 17,000 के अर्थदण्ड से दण्डित कर दिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस पेटलावद कमलेश शर्मा ने इस मामले में दी गई जानकारी में मंगलवार को बताया गया कि वाहन दुर्घटनाओं को रोकने एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालो के विरुध्द कार्यवाही करने के उद्देश्य से थाना प्रभारी कल्याणपुरा निरीक्षक निर्भय सिंह भूरिया और उनकी टीम (सहायक उपनिरीक्षक चंदरलाल सोलंकी , प्रधान आरक्षक हिम्मत सिंह, आरक्षक महेश और देवा मोहनिया) द्वारा आज की गई वाहन चैकिंग के दौरान बाइक चालक संजय पुत्र बुचा बारिया निवासी ग्राम रंगपुरा द्वारा नशे की हालत में बाइक चलाने के अंदेशे के चलते जब शासकीय अस्पताल में उसका मेडिकल परिक्षण करवाया गया, तो परीक्षण में चालक द्वारा शराब का सेवन करना पाया गया। जिस पर कल्याणपुरा पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185,139/192,146/196, 3/181 के तहत चालान बनाया जा कर इस्तगासा 01/2025 का तैयार कर न्यायालय जे.एम.एफ.सी. प्रथम श्रेणी बलराम मीणा के न्यायालय झाबुआ में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक संजय बारिया निवासी रंगपुरा थाना कोतवाली झाबुआ को 17,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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